इसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण उसी दिन और फिर 24 नवंबर को किया गया।
याचिका में कहा गया है कि अदालत ने सर्वेक्षण रिपोर्ट 29 नवंबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और मामले को 25 फरवरी के लिए पोस्ट कर दिया।
संभल जिला अदालत के समक्ष मुकदमा हरि शंकर जैन और सात अन्य ने दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी।