ईसा मसीह पर टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ की अदालत ने भाजपा विधायक को समन भेजा

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की एक अदालत ने पिछले साल ईसा मसीह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक भाजपा विधायक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है और उन्हें 10 जनवरी, शुक्रवार को अदालत में पेश होने को कहा है।

उनके वकील विष्णु कुलदीप ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिल कुमार चौहान ने 6 जनवरी को हरमन कुजूर द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

अदालत ने कहा कि समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और अन्य आरोपों के लिए भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त तथ्य पाए गए हैं।

1 सितंबर 2024 को, जशपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भगत ने जिले के अस्ता पुलिस स्टेशन सीमा के अंतर्गत ढेकनी गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर ईसा मसीह और स्थानीय बोली में धर्मांतरण पर टिप्पणी की थी।

बाद में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों ने जशपुर के सभी पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।

वकील ने कहा, पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायतकर्ता को अदालत में भेज दिया, जिसके बाद कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला अदालत में शिकायत दर्ज की।

उन्होंने कहा, अदालत में सुनवाई के दौरान छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए और विधायक की टिप्पणियों का एक वीडियो प्रस्तुत किया गया।

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